यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत, कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार

Feb 18, 2025 - 03:44
Feb 18, 2025 - 03:45
यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत,  कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश वकील ने कहा कि कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। उनकी जान को खतरा है।

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रणवीर की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। उनकी जान को खतरा है।

रणवीर की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप लोगों के माता-पिता का अपमान कर रहे हैं। यह गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास बहुत संपत्ति है। आप दो अलग-अलग एफआईआर का बचाव कर सकते हैं। हम एफआईआर को क्लब क्यों करें। आपके हिसाब से जांच और ट्रायल नहीं हो सकता। अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और आपको शिकायत करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पता है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए...आप जानते हैं कि अश्लीलता क्या होती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ दो एफआईआर हैं। हर कोई ऐसे ही आता है कि कई एफआईआर हो जाती हैं। एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में। दोनों एफआईआर एक जैसी नहीं हैं। दोनों में अलग-अलग आरोप हैं। ऐसे में संयुक्त सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है।

वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जीभ काटने पर 5 लाख रुपये के इनाम का हवाला दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज के लिए लोकप्रियता चाहते हैं, तो लोग धमकी तो देंगे ही। उनकी भाषा आपसे अच्छी है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज परेशान होगा। हम इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे सकते। कानून अपना काम करेगा। आखिर वह थाने क्यों नहीं जा रहा है, वकील किस हैसियत से गया था, हम वकील के खिलाफ बार काउंसिल से बात करेंगे।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहलवान सबसे मासूम वर्ग है। आप कुछ भी कहते हैं। उसे शर्म आनी चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं है। आप जिस तरह का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हम आपको चेतावनी भी दे रहे हैं। आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह जांच के लिए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित प्रकरणों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, इन्हें एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। असम में पुलिस ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडियाज गॉट लैटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

Ajay Singh (एडिटर) (हिन्दी न्यूज तरंग मासिक पत्रिका) न्यूज तरंग एक भारतीय हिंदी न्यूज़ चैनल है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में प्रसारित होता है।