डीजल/पेट्रोल पम्पों से डिब्बे, कन्टेनर या बोतल में ईंधन की आपूर्ति पूर्णतः प्रतिबंधित
जिला पूर्ति अधिकारी कुशीनगर कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने जनपद के समस्त डीजल एवं पेट्रोल पम्प संचालकों/वितरकों को निर्देशित किया है कि किसी भी दशा में डिब्बे, कन्टेनर, बोतल अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति न की जाए। प्रत्येक स्थिति में ईंधन की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया अथवा अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अतः सभी पम्प संचालक उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी पेट्रोल/डीजल पम्प पर डिब्बे, कन्टेनर या बोतल में ईंधन की आपूर्ति किए जाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित पम्प संचालक के विरुद्ध लाइसेंसिंग शर्तों एवं मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
