दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देश
कुशीनगर जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 की धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची को प्रस्तुत करना किसी विवाह में पक्षकारों या माता-पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक के एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध (वर वधू भेंट सूची) नियम, 1985 (डावरी प्राहिबिशन, मेन्टेनेंस आफ लिस्ट्स (प्रजेंट टू दी ब्राइड एण्ड ब्राइडयूम)) रूल्स, 1985 के अनुसार की गयी उपहारों की सूचना प्रस्तुत की जाएगी। जनपद में होने वाले समस्त विवाहों (पंजीकृत व अपंजीकृत) मे दोनो पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित सूची जिला प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
जनपद के जनमानस को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्राविधानों से जागरूक किये जाने हेतु जनपद के जनमानस के मैरिज हाल/गेस्ट हाउस के बाहर एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा, जिसमे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी के साथ-साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का विवरण अंकित होगा-जो इस प्रकार होगा।
नाम पदनाम विनय कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी मोबाइल - 6386810850/05564297026
उन्होंने बताया की दहेज से पीड़ित महिलाओं द्वारा वन स्टाप सेन्टर पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा उक्त के अतिरिक्त 181 Women Helpline के माध्यम से भी दहेज से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।