प्लेज स्किम अंतर्गत 10 से 50 एकड़ की भूमि पर बनेगा पार्क

Nov 13, 2024 - 12:25
प्लेज स्किम अंतर्गत 10 से 50 एकड़ की भूमि पर बनेगा पार्क

स्किम के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का है उद्देश्य

कुशीनगर:: उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने उ०प्र० शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि प्रत्येक जनपद में औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना PLEDGE (Promoting Leadership and Enterprise for development of Growth Engine) लागू की गयी है, जिससे निजी प्रवर्तक के द्वारा (Build, Own, Operate BOO) के आधार पर संचालित किया जा सकेगा।


         उन्होंने बताया कि शासन ने प्लेज स्कीम के तहत जिले में 10 से 50 एकड़ की निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए इच्छुक एक व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर जमीन दे सकेगें। शासन की ओर से बाउंड्री, पार्क, सड़क आदि निर्माण के लिए 50 लाख रूपये प्रति एकड़ का लोन छः साल के लिए एक प्रतिशत व्याज पर दिया जायेगा। योजनान्तर्गत निजी प्रवर्तको द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 01 इकाई को भूमि आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि से 75 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।

यदि 10 एकड़ क्षेत्रफल का औद्योगिक पार्क बनाया जाता है तो उसमें न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाईयों होंगी। निजी प्रर्वतक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (Pledge) रखा जायेगा। इस योजना में विकसित किए जा रहे निजी औद्योगिक पार्क में भूखण्डों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा। प्लेज पार्क के स्थापना के संबंध में निजी क्षेत्र के विकासकर्ता को निर्धारित प्रारूप पर आपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग को जमा करना होगा।

आवेदनकर्ता को जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र सहित परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट डी०पी०आर० चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। निजी विकासकर्ता को भूमि के स्वामित्व संबंधी विवरण / प्रस्तावित पार्क के ले-आउट प्लान आदि विकास प्राधिकरण/नगर पालिका से प्राप्त नोड्यूज जमा करना होगा। निजी विकासकर्ता को मुख्य मार्ग से कनेक्टीविटी व पावर लाइनों की सप्लाई की उपलब्धता के बारे में विवरण देना अनिवार्य होगा।

निजी विकासकर्ता को 10 एकड़ से 50 एकड़ की भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की 90 प्रतिशत धनराशि पार्क विकसित करने हेतु 01 प्रतिशत की दर से 03 वर्षों तक साधारण ब्याज पर दिया जायेगा। 3 वर्ष बाद से 06 प्रतिशत का साधारण ब्याज लिया जायेगा। ब्याज का निर्धारण कर उपायुक्त उद्योग द्वारा निदेशालय को सूचित करना होगा।

संस्तुति के उपरान्त एमएसएमई नीति-2022 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ अन्य प्रदत्त सभी सुविधाएं प्रदान की जायेगी। निजी विकासकर्ता को भूमि खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट एमएसएमई नीति 2022 के अन्तर्गत दी जायेगी। निवेशक का आवेदन व डी०पी०आर० प्राप्त होने के 07 कार्यदिवस में उपायुक्त उद्योग द्वारा जनपद स्तरीय गठित समिति से परीक्षण के माध्यम से परियोजना का तकनीकी व वित्तीय परीक्षण के उपरान्त स्वीकृत प्रदान की जायेगी।

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